बुधवार, 12 मई 2010

20 मामलों में दो लाख से अधिक का जुर्माना

दुर्ग, 12 मई। धान, चावल, गैस सिलेंडर व करोसिन अफरा-तफरी के 20 प्रकरणों  से सवा दो लाख रूपए जुर्माना ठोका गया है। खाद्य विभाग द्वारा अलग-अलग समय में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच कर प्रकरण तैयार किया गया था। आवश्यक  वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज इन मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थोक केरोसिन का नियमित उठाव नही करने के मामले में फजले हुसैन के विरुद्ध 1000 हजार रुपए जुर्माना ठोका गया। अवैध परिवहन करते भिलाई के महेश साव से 130 लीटर केरोसिन जप्त किया गया था। इसे राजसात कर लिया गया। स्टेशन मरोदा स्थित सुरज गुप्ता के किराना दुकान से 35 लीटर केरोसिन की जप्ती बनाई गई थी। इस मामले में 5 हजार रुपए जुर्माना किया गया। सुपेला के महेश सपहा के खिलाफ हगोस सिलेंडर अफरा-तफरी का मामला दर्ज किया गया था। इससे भी 7 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। दुर्ग स्टेशन स्थित नजरुल पेंटर के खिलाफ अवैध रिफ्लिंग के मामले में 5 हजार रुपए जुर्माना किया गया। कोहडिय़ो के शासकीय उचित मूल्य की दुकान से 26 किलो चांवल की जप्ती बनाई गई थी। पायोनियर मार्केटिंग के सुमन वर्मा से 2 नग तथा मुजफ्फर अली से 1 नग रिफ्लिंग मशीन जप्त की गई थी। इन तीनों प्रकरणों में क्रमश: 5 हजार, 10 हजार व 9 हजार का जुर्माना किया गया। सुपेला के रविशंकर साव से 21 नग सिलेंडर व फजले हुसैन से केरोसिन जप्त किया गया था। इन मामलों में 15 हजार रुपए व 1 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। बेमेतरा के दौलत राम वर्मा को केरोसिन से ट्रेक्टर चलाते पकड़ा गया। इस प्रकरण में 15 हजार रुपए जुर्माना किया गया। गैस अफरा-तफरी के मामले में थानखम्हरिया के मुकेश जोशी से 8 हजार रुपए व पीडीएस चांवल में कनकी मिलाने वाले बालोद के जाजू ट्रेडर्स से 15 हजार रुपए जुर्माना वसूलने कहा गया। सिलंडर अफरा-तफरी के प्रकरण में नेशनल आटो गैरेज से 8 हजार रुपए तथा 3 नग घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करने वाले जैन थाली सेंटर के राजेंद्र जैन से 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया। गैस रिफ्लिंग के मामले में असलम अली के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण बनाए गए थे। इनमें क्रमश: 8 हजार व 14 हजार 650 रुपए तथा वंदना गैस हाऊसिंग बोर्ड भिलाई के खिलाफ 10 हजार रुपए जुर्माना ठोका गया। बाहर से धान लाकर खपाये जाने के मामले में देव उद्योग जेवरा-सिरसा व जय बाला राईस मिल जंजगिरी के खिलाफ मामला बनाया गया था। इन दोनों प्रकरणों में भी 35-35 हजार रु जुर्माना किया गया।

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