मंगलवार, 4 मई 2010

कांग्रेस की जांच समिति ही फर्जी निकली!

वोरा से शिकायत करने दिल्ली गए कांग्रेसी

दुर्ग, 04 मार्च। ठगड़ा बांध मामले को लेकर वरिष्ठ नेता मदन जैन की अगुवाई में बनाई गई कांग्रेस की जांच समिति ही अवैध साबित हो गई है। पूर्व विधायक अरूण वोरा ने इस समिति के गठन के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है तो दर्जनभर कांग्रेस नेता और पार्षद श्री जैन की शिकायत करने दिल्ली रवाना हो गए हैं।
उल्लेखनीय है कि ठगड़ा बांध मामले को लेकर पूर्व विधायक व शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरूण वोरा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने पहले कलेक्टर और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मुलाकात की थी। बाद में प्रेस कांफ्रेंस लेकर शहर कंाग्रेस ने ठगड़ा बांध मामले पर कई तरह के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल करने के बाद अचानक मदन जैन की अगुवाई में एक जांच समिति बनाए जाने की खबर आई और कल श्री जैन की अगुवाई वाली इस समिति ने ठगड़ा बांध व आसपास के इलाकों का दौरा कर खुदाई को वैध साबित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश है। खासकर पार्टी के पार्षदों ने आज कतिपय अखबारों में ठगड़ा बांध खुदाई मसले को क्लिनचिट दिए जाने की खबरें आने के बाद शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अरूण वोरा से मुलाकात की।

बताया जाता है कि पार्षदों के सामने ही श्री वोरा ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें किसी तरह की जांच समिति की जानकारी नहीं है। श्री वोरा ने कहा कि यदि इस तरह की कोई समिति बना भी ली गई तो उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से पूर्व उन्हें (श्री वोरा) सौंपा जाना था। पार्षद देवकुमार जंघेल व अब्दुल गनी ने इसी दौरान श्री वोरा से तत्काल श्री जैन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की। श्री वोरा ने श्री जैन से जवाब तलब करने की बात भी कही है। बताया जाता है कि आज एक ज्ञापन लेकर पार्षद जंघेल, अब्दुल गनी, अनिल देवांगन, संजय कोहले, अमृत लोढ़ा, राजेश शर्मा, कन्या ढीमर, शकून ढीमर, संजय सिंह व बसंत खिलाड़ी के अलावा सेवादल के शहर अध्यक्ष प्रकाश गीते आदि नेता वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा से मिलने दिल्ली रवाना हो गए। उक्त नेता श्री वोरा से मिलकर जैन को पार्टी से निष्कासित करने की मांग करेंगे।

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पुराने राशन कार्डोँ का फिर से होगा सत्यापन

दुर्ग, 04 मई। पुराने राशन कार्डोँ का फिर से सत्यापन होगा। जून से जुलाई तक चलने वाले इस सत्यापन कार्य के बाद फिर गरीबी रेखा के राशन कार्ड फिर से बनाए जाएंगे। बताया गया कि 10 अगस्त को बीपीएल कार्डधारियों की नई सूची बनाकर प्रकाशन किया जाएगा।  16 जून से 16 जुलाई तक कार्डधारियों से अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है।

जानकारी के अनुसार बीपीएल कार्डधारियों की छंंटनी का काम फिर से शुरू किया जाएगा। खाद्य सचिव विवेक ढांड ने इस संबंध में आदेश जारी कर बीपीएल कार्डधारियों से सत्यापन कराए जाने कहा है। जिले में अन्नपूर्णा व पेंशनर को छोड़कर करीब 4 लाख 32 हजार बीपीएल परिवार है। 2007-2008 में गरीबी रेखा का सर्वे कर सूची तैयार की गई थी इसके आधार पर ही राशन कार्ड जारी किया गया थ। उक्त राशन कार्ड में उपभोक्ताओं के फोटों नही लगे थे। जारी राशन कार्डों की पासत्रता को लेकर भी सतत सवाल उठते रहे । कई अपात्रों के नाम इस सूची में जुड़े थे, जबकि वास्तविक लोग बड़ी संख्या में इसके लाभ लेने से महरूम रह गए थे। इसे लेकर लोगों में व्यापक अंसतोष पनप रहा था। इन्हीं सभी बिंदुओं के मद्देनजर शासन ने राशन कार्डों के फिर से सत्यापन कराए जाने का निर्णय लिया और यह कार्य अब शुरू होने वाला है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहंा दस हजार की आबादी से अधिक लोग निवासरत् हैँ, वहां पृथक से तिथि की घोषणा होगी।

खाद्य नियंत्रक विश्वनाथ नेताम ने बतया कि दो से तीन राशन दुकानों के कार्डधारियों के कार्डों का सत्यापन एक सेंटर में किया जाएगा। नवीनीकरण के लिए कार्डधारियों को मांगी गई जानकारी अलग से आवेदन के साथ देना होगा। सत्यापन के लिए अलग से दल का गठन किया गया है। इसमें तीन शासकीय कर्मचारी होंगे। दल में खाद्य निरीक्षक, नजूल निरीक्षक, सहित निगम के राज्सव निरीक्षक मौजूद रहेंगे। सत्यापन के लिए कार्डधारियों को पहचान के लिए मतदाता परिचय पत्र, बैंक अथवा पोस्ट आफिस का खाता नंबर, पेन कार्ड, अथवा ड्राइविंग लायसेंस की छायाप्रति देनी होगी।

गरीबी रेखा का पैमाना बदला

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए नया मापदंड तय किया गया है। जिसके तहत शासकीय कर्मचारी जिन्हें 3367 रू वेतन या मानदेय मिलता है, वे इसके पात्र होंगे। इससे अधिक की आमदनी वाले लोग इस परिपाटी से अलहदा रहेंगे। नगरीय निकाय क्षेत्र में जिनके पास हजार वर्गफीट भूखेंड नगर पालिका में 1250, नगर पंचायत में 1500 क्षेत्रफल जमीन में पक्का मकान है वे इस दायरे से बाहर रहेंगे। ऐेसे हितग्राही जिनके नाम पर बैंक अथवा डाकघर में एक लाख से अधिक की राशि जमा है वे भी अपात्र होंगे। ट्रेक्टर, ट्रक, बस कार व एक से अधिक दुपहिया वाहन जिनके पास होंगे वे भी इस दायरे बाहर रहेंगे।

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